पंजाब के पांच नगर निगम और 44 नगर परिषदों पर चुनाव व कुछ वार्ड में उप चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी शेड्यूल जारी किया। 21 दिसंबर को मतदान होगा।चुनाव की घोषणा के साथ ही आज से आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने वोटिंग का समय एक घंटा बढ़ा दिया है। इस बार सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। सोमवार से नामांकन भरे जाएंगे। 12 दिसंबर तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। 14 दिसंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नगर निकाय चुनाव में ईवीएम से वोटिंग होगी।

पंजाब निकाय चुनाव का मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। हाईकोर्ट ने पंजाब के नगर निगम और परिषद चुनावों के संबंध में अपने आदेशों का पालन न करने पर राज्य चुनाव आयुक्त और पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया था। इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोई राहत नहीं दी थी और दो सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था।

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